याज्ञवल्क्य मिश्रा, BILASPUR. आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी उलझनों में उलझे अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि, वे प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट आएं। हाईकोर्ट में सीधे अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरूप अमन सिंह रायपुर कोर्ट में जमानत आवेदन लगाएंगे।
पांच मिनट की सुनवाई
हाईकोर्ट में अमन सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई में पांच मिनट का समय लगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा- याचिका सीधे हाईकोर्ट लगाई गई है, इसे प्रक्रिया के तहत आना चाहिए। पहले निचली अदालत जाएं।
अब रायपुर कोर्ट में लगेगी याचिका
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अमन सिंह की याचिका रायपुर कोर्ट में लगेगी, और जैसे कि अधिवक्ताओं का मत है, वहां से राहत की उम्मीद कम है और फिर यह याचिका हाईकोर्ट पहुंचेगी। इसमें कम से कम चार दिन का समय गुजर जाएगा। अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्तों का समय दिया है।
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आय से अधिक संपत्ति का मामला
अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस ACB के इस FIR को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया। डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में अमन सिंह उनके प्रमुख सचिव थे और बेहद शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट माने जाते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें लेकर अप्रिय नजरिया रखते हैं और इसे छुपाते भी नहीं हैं। अमन सिंह के खिलाफ दर्ज मामला भी सीएम सचिवालय के द्वारा जारी पत्र जो कि ACB को लिखा गया था, उसके बाद दर्ज हुआ था।