अनवर ढेबर को पांच दिन की रिमांड, बचाव पक्ष और ईडी के बीच जबर्दस्त बहस... खुदकुशी और कसाईखाने का उठा मसला

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BP Shrivastava
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अनवर ढेबर को पांच दिन की रिमांड, बचाव पक्ष और ईडी के बीच जबर्दस्त बहस... खुदकुशी और कसाईखाने का उठा मसला

याज्ञवल्क्य मिश्रा, Raipur. 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को विशेष अदालत ने ईडी की रिमांड पर फिर से भेज दिया है। ईडी ने बुधवार (10 मई) को ही नितेश पुरोहित को भी गिरफ्तार कर पेश किया था। नितेश को लेकर बचाव पक्ष के वकीलों ने उसे सिजोफ्रेनिया से ग्रसित बताया जबकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए कहा कि, यह पर्सन ऑफ अनसाउंड माईंड की श्रेणी में नहीं आता है। 



खुदकुशी और कसाईखाने का जिक्र



विशेष अदालत में जस्टिस अजय सिंह राजपूत के सामने अनवर ढेबर की ओर से वकील राहुल त्यागी और फैजल रिजवी पेश हुए। अनवर ने अदालत में यह कह दिया कि, यह ऐसा अपमानित कर रहे हैं कि सोने भी नहीं देते हैं। इसलिए मुझे रिमांड पर ना भेजा जाए, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। वहीं नितेश पुरोहित ने अदालत से कहा कि मुझे ईडी की रिमांड में भेजने से बेहतर कसाईखाने भेज दिया जाए।अदालत की ऑर्डर शीट में इस बात का उल्लेख है।



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बचाव पक्ष के तर्क



बचाव पक्ष की ओर से रिमांड का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मेरे मुवक्किल को ये अधिकार है कि उसे खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष ने अन्य अभियुक्त नितेश पुरोहित को सिजोफ्रेनिया का पुराना मरीज बताया। बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रदेश के सबसे प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। 



ईडी का क्या था तर्क



ईडी की ओर से इस आरोप को खारिज कर दिया गया कि, खान-पान से लेकर किसी भी स्तर पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अभियुक्त अनवर ढेबर को लगे कि वह खुदकुशी जैसा बात कहे। ईडी ने इसके पक्ष में कुछ अभिलेख भी प्रस्तुत किए हैं। नितेश पुरोहित को लेकर ईडी ने उसके होटल संचालक होने का तथ्य देते हुए बताया कि व्हाट्सएप चैट हैं,  जिसमें अनवर और इसके बीच संवाद हुआ है कि रकम की लेन-देन की जाए। इस चैट में एक व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए और एक अन्य को 3 करोड़ रुपए दिए जाने की बात मौजूद है। नितेश को मोबाइल चलाते आता है, वह 30 मार्च को ईडी को स्टेटमेंट दे चुका है। यदि वह सिजोफ्रेनिक है तो भी वह ल्यूकेनिक श्रेणी में नहीं आता है, उसे पर्सन ऑफ अनसाउंज माईंड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। 



कोर्ट ने कहा



विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत ने ईडी को पांच दिन की रिमांड दे दी है।साथ ही ईडी को यह निर्देशित किया गया है कि वह प्रतिदिन पंद्रह मिनट अनवर ढेबर को उसके अधिवक्ताओं से मिलने दें। वहीं नितेश पुरोहित की मेडिकल रिपोर्ट एम्स से जांच के बाद पेश किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।


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