भूपेश सरकार की जनता को बड़ी राहत...एक महीने का दिया समय, अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर

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The Sootr CG
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भूपेश सरकार की जनता को बड़ी राहत...एक महीने का दिया समय, अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर

RAIPUR. छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर में 30 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। इससे पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने मुख्यमंत्री से संपत्ति कर अंतिम अवसर बढ़ाने के लिए मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संपत्ति कर जमा करने का अंतिम अवसर 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक प्रदेश में संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक थी। इस छूट से अब नागरिकों को एक महीना का अतिरिक्त अवसर मिल गया है। 



ऑनलाइन जमा किया जा सकता है संपत्ति कर 



गौरतलब है कि पिछले सालों में महामारी (कोविड -19) के चलते संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 31 मार्च  में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था। इस साल 2022-23 की संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समय सीमा 15 अप्रैल 2023 तक, को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार संपत्ति कर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। क्यूआर कोड, डेबिट- क्रेडिट कार्ड के जरिए भी टैक्स जमा किया जा सकता है। निकायों में पीओएस मशीन से भी टैक्स जमा हो रहा है। रायपुर नगर निगम में वेबसाइट और मोर रायपुर एप में भी टैक्स जमा करने की सुविधा है। इसमें करदाता को पेमेंट की रसीद भी ऑनलाइन मिल रही है।



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ऑनलाइन भुगतान पर ज्यादा फोकस 



इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संपत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।


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