छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई, मनी लांड्रिंग के केस में जेल में बंद आईएएस समीर विश्नोई निलंबित

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The Sootr CG
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छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई, मनी लांड्रिंग के केस में जेल में बंद आईएएस समीर विश्नोई निलंबित

RAIPUR. आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को आज निलंबित कर दिया गया है। मनी लांड्रिंग के केस में जेल में बंद आईएएस को छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कार्रवाई की है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विश्नोई के यहां छापा मारकर 47 लाख रुपए कैश और दो करोड़ रुपए कीमत के गहने बरामद किए थे। 



अवैध वसूली में भी भूमिका 



उसके बाद विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायालय ने 27 अक्टूबर को ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। बताया गया कि पूछताछ में ईडी को कई तरह के सबूत मिले हैं। साथ ही कोल परिवहन में अवैध वसूली में भूमिका को लेकर भी पूछताछ की जा रही है।



2016 बैच के हैं अधिकारी



2016 बैच के IAS अधिकारी समीर विश्नोई को ईडी ने 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में उन्हें पहले आठ दिन और बाद में 6 दिन के लिए ईडी को रिमांड पर दिया था। यह रिमांड 27 अक्टूबर को पूरी हो रही थी। तब तक सरकार ने विश्नोई को कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच 19 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स में रितेश अग्रवाल को अस्थायी तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

वैसे ही मार्कफेड में मनोज कुमार सोनी को प्रबंध संचालक बना दिया गया। इन दोनों पदों से विश्नोई को हटाने का कोई आदेश नहीं जारी हुआ। 27 अक्टूबर को ईडी की विशेष अदालत ने समीर विश्नोई को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। उसी दिन सरकार ने विश्नोई को निलंबित कर दिया। अब जाकर उसकी जानकारी सामने आई है।



ऑनलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया 



ईडी ने अदालत को जो बताया है उसके मुताबिक 15 जुलाई 2020 को खनिज साधन विभाग के तत्कालीन संचालक समीर विश्नोई ने एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना ने किसी भी तरह के खनिज के परिवहन की अनुमति के लिए चल रही ऑनलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया। 10 अगस्त 2020 को जारी एक और अधिसूचना से खनिज परिवहन अनुमति के लिए केवल मैन्युअल पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया। इसे भी जांच में लिया गया है।

 


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