भानुप्रतापपुर से BJP प्रत्याशी ब्रह्मानंद को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, किशोरी से गैंगरेप मामले में झारखंड पुलिस को कार्रवाई से रोका

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Rahul Garhwal
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भानुप्रतापपुर से BJP प्रत्याशी ब्रह्मानंद को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, किशोरी से गैंगरेप मामले में झारखंड पुलिस को कार्रवाई से रोका

याज्ञवलक्य मिश्रा, RAIPUR. भानुप्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस को निर्देशित किया है कि आगामी आदेश तक ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। 'नो कोरेसिव एक्शन' के इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने दोपहर को सुनवाई के बाद जारी किया।



झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद से ली आदेश की कॉपी



भानुप्रतापपुर से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पास झारखंड पुलिस अब से कुछ देर पहले पहुंची और झारखंड हाईकोर्ट से जारी आदेश के हवाले से कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लौट जाएगी। झारखंड पुलिस बीते करीब 7 दिनों से ब्रह्मानंद नेताम समेत अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम लगातार प्रचार कर रहे थे।



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ब्रह्मानंद के वकील ने बताया



ब्रह्मानंद नेताम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में उनके वकील हर्ष ने द सूत्र से कहा कि हमने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में ना तो पीड़िता ने कथन में नाम लिया और ना ही FIR में नाम लिया। ये विशुद्ध राजनीतिक मसला है। ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन और चुनाव प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की ओर से ये मसला बताया गया। जबकि इस मामले में पुलिस की विवेचना इस ओर थी ही नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया है।


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