RAIPUR. छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आर्डर जारी कर दिया है। इसमें इस वित्तीय साल के लिए किसी भी श्रेणी में बिजली की दर नहीं बढ़ाई गई है। नया टैरिफ 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। टैरिफ आदेश के अनुसार पोहा और मुरमुरा मिलों को ऊर्जा प्रभार में मिल रही 5 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है। गैर सब्सिडी वाले विद्युत कृषि पंपों उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। खेतों में लगे पंपों और खेतों की रखवाली के लिए 100 वाट तक लाइट व पंखे की स्वीकृति जारी रहेगी। महिला स्वसहायता समूहों की कृषि व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं होगी महंगी
दरअसल, चुनावी साल होने की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी ने टैरिफ के लिए भेजे गए प्रस्ताव में संभावित आय-व्यय के ब्यौरे के साथ बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की आवश्यकता बताई थी। इसी आधार पर आयोग ने जारी टैरिफ में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की है। विद्युत विनियामक आयोग ने जारी टैरिफ आर्डर में किसी भी श्रेणी में ना तो विद्युत दरों या ऊर्जा प्रभार में किसी तरह की वृद्धि नहीं की है। चालू वित्तीय साल में चली आ रहे छूट इत्यादि में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास प्राधिकरण में चलने वाले स्टील उद्योगों की छूट में कटौती की गई है।
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स्टील उद्योगों को 7 की जगह अब 5 फीसदी मिलेगी छूट
इस आदेश के अनुसार बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा और उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्रों में चलने वाले स्टील उद्योगों को विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार जा रही 7 प्रतिशत की छूट घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा उच्च दाब वाले स्टील और अन्य उद्योगों को आफपीक अवधि की टीओडी की दरों को सामान्य अवधि के लिए तय दरों के 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 फीसदी कर दिया गया है।
इस दर मिलेगी बिजली
यूनिट दर
- 0 से 100 3.70