याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. आबकारी मामले में विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन की चार दिन की रिमांड दे दी है। मेयर एजाज ढेबर के भाई के अनवर को लेकर ईडी ने रिमांड ही नहीं मांगी। बहस नितेश पुरोहित की रिमांड को लेकर हुई, लेकिन बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर विशेष अदालत ने पुरोहित को ईडी की रिमांड पर नहीं दिया है।
कोर्ट में बचाव पक्ष ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया
कोर्ट में रिमांड के मसले को लेकर बचाव पक्ष के वकीलों राहुल त्यागी और फैजल रिजवी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एपी त्रिपाठी, त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित की रिमांड का विरोध किया। राहुल त्यागी ने कोर्ट से कहा- “सर, यह कह रहे हैं कि नितेश पुरोहित के बेटे से इन्हें आमने-सामने पूछताछ करनी है। नितेश अस्वस्थ रहते हैं। हमारा आग्रह है कि जब भी ईडी बेटे को खोज लाए, पुरोहित को दुबारा रिमांड पर ले ले। आग्रह है कि रिकॉर्ड में हमारी इस बात को दर्ज किया जाए।”
अधिवक्ता फैज़ल रिजवी ने अदालत से कहा- “ये आरोप लगाते हैं कि शराब की बिक्री में गड़बड़ी हुई तो आखिर वो नकली होलोग्राम से लेकर सब कुछ तो डिस्टलरी से होता था, इन्होंने किसी भी डिस्टलरी को गिरफ्तार नहीं किया।”
कोर्ट ने अनवर और नितेश को जेल भेजा, जबकि एपी त्रिपाठी और ढिल्लन को ईडी को सौंपा
विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत ने अनवर और नितेश पुरोहित को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। जबकि एपी त्रिपाठी और और त्रिलोक ढिल्लन को कोर्ट ने ईडी की चार दिन की रिमांड पर भेज दिया है।