याज्ञवल्क्य मिश्रा, JANJGIR CHAMPA. बीजेपी के जांजगीर से विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश को अंतरिम अग्रिम जमानत मिली थी। इसके बाद 6 अप्रैल को जांजगीर पुलिस ने पलाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि न्यायालय के आदेशानुसार अंतरिम जमानत की शर्तों के बाद उन्हें रिहा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ बलात्कार और एट्रोसिटी का केस दर्ज था। पुलिस का दावा था कि वह लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पलाश चंदेल को लेकर जांजगीर पुलिस मध्यप्रदेश के कई इलाकों में भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे।
4 अप्रैल को मिली सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत
जांजगीर पुलिस के क्राइम नंबर 72/2023 में धारा 376,376(2),313 और 3(2)अजाजजा अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी पलाश चंदेल की ओर से पहले क्वेशिंग ( FIR खारिजी) की याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका की मांग के साथ याचिका दायर की गई। 4 अप्रैल को जस्टिस दीपक तिवारी ने सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।
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याचिका में स्वीकारा महिला से थे रिश्ते
पलाश चंदेल की ओर से दाखिल याचिका में यह स्वीकार किया है कि उसके रिश्ते विवाहित महिला से थे और यह रिश्ते सहमति से थे। पलाश चंदेल को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन कुछ विधिक मत हैं कि यह राहत स्थाई है ऐसा मानना जल्दबाजी हो सकती है।