छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद अब नगर पालिका के 15 पार्षद और पंचायत के 735 पदों पर होंगे उपचुनाव, 9 जनवरी को वोटिंग

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The Sootr CG
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छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद अब नगर पालिका के 15 पार्षद और पंचायत के 735 पदों पर होंगे उपचुनाव, 9 जनवरी को वोटिंग





RAIPUR.भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों में खाली पदों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 पार्षद के पद खाली हैं। इन निकायों में 9 जनवरी को उपचुनाव होगा, मतगणना 12 जनवरी को होगी। वहीं जिलों में खाली त्रिस्तरीय पंचायत पदों को भरने के लिए 16 दिसंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। पंचायतों में मतदान 9 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच तथा 597 पंच के पदों के लिए चुनाव होना तय हुआ है। आयोग ने सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।



चुनाव संबंधी प्रमुख डेट



जानकारी के अनुसार स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 16 दिसम्बर को ही सुबह 10.30 बजे किया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र 16 दिसंबर  10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किया जाएगी। पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसंबर 10:00 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन अभ्यर्थिता वापसी के बाद 26 दिसम्बर को किया जाएगा।



आदर्श आचरण संहिता कब से कब तक रहेगी



जानकारी के अनुसार राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच तथा 597 पंच इस तरह कुल 735 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के बाद 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन कर इन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।


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