सीएम बघेल का अहम फैसला - निकाय संपत्ति फ्री होल्ड, लीज व्यवस्था समाप्त

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Yagyawalkya Mishra
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सीएम बघेल का अहम फैसला - निकाय संपत्ति फ्री होल्ड, लीज व्यवस्था समाप्त


रायपुर,18 अप्रैल 2022मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय की संपत्तियों को फ़्री होल्ड करने के निर्देश दिए हैं, अब तक यह संपत्ति लीज़ पर दी जाती थी।वहीं नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी घोषित किए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री बघेल ने दिए हैं।

    मुख्यमंत्री बघेल ने उक्ताशय के निर्देश विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने निवास कार्यालय में नगरीय निकाय तथा पर्यावरण और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने ले आउट पास करने के अधिकार अब निगम को सौंपने का फ़ैसला लिया है। इसके पहले ले आउट के लिए दो कार्यालयों का चक्कर नागरिकों को लगाना पड़ता था। 



इस फैसले के मायने



   फ़्री होल्ड से आशय हुआ कि अब तक निगम अथवा निकाय से कोई दुकान निगम की नीलामी में ली जाती थी  तो उस मकान अथवा संपत्ति का हर महिने किराया देना होता था  और मालिकाना हक़ निगम का होता था, निकाय की वह संपत्ति लीज पर दी जाती थी, अब इस नई घोषणा से दुकान को नीलामी में हासिल करने वाले अब पूरी तरह संपत्ति के मालिक होंगे, निगम को अब किराया नहीं देना पड़ेगा।





 


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