सीएम बघेल का अहम फैसला - निकाय संपत्ति फ्री होल्ड, लीज व्यवस्था समाप्त

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Yagyawalkya Mishra
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सीएम बघेल का अहम फैसला - निकाय संपत्ति फ्री होल्ड, लीज व्यवस्था समाप्त


रायपुर,18 अप्रैल 2022मुख्यमंत्रीभूपेशबघेलनेनगरीयनिकायकीसंपत्तियोंकोफ़्रीहोल्डकरनेकेनिर्देशदिएहैं, अबतकयह संपत्तिलीज़परदीजातीथी।वहींनगरीयनिकायकेमुख्यनगरपालिकाअधिकारियोंकोराजपत्रितअधिकारीघोषितकिएजानेकेनिर्देशभीमुख्यमंत्रीबघेलनेदिएहैं।

    मुख्यमंत्रीबघेलनेउक्ताशयकेनिर्देशविभागीयसमीक्षाबैठकमेंदिए।मुख्यमंत्रीबघेलनेनिवासकार्यालयमेंनगरीयनिकायतथापर्यावरणऔरआवासविभागकीसमीक्षाबैठकमेंमुख्यमंत्रीबघेलनेलेआउटपासकरनेकेअधिकारअबनिगमकोसौंपनेकाफ़ैसलालियाहै।इसकेपहलेलेआउटकेलिएदोकार्यालयोंकाचक्करनागरिकोंकोलगानापड़ताथा। 



इस फैसले के मायने



   फ़्री होल्ड से आशय हुआ कि अब तक निगम अथवा निकाय से कोई दुकान निगम की नीलामी में ली जाती थी  तो उस मकान अथवा संपत्ति का हर महिने किराया देना होता था  और मालिकाना हक़ निगम का होता था, निकाय की वह संपत्ति लीज पर दी जाती थी, अब इस नई घोषणा से दुकान को नीलामी में हासिल करने वाले अब पूरी तरह संपत्ति के मालिक होंगे, निगम को अब किराया नहीं देना पड़ेगा।





 


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