दुर्ग में कोर्ट ने फॉरेस्ट रेंजर को सुनाई 5 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, आय से अधिक संपत्ति मामले में थे आरोपी

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The Sootr CG
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दुर्ग में कोर्ट ने फॉरेस्ट रेंजर को सुनाई 5 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, आय से अधिक संपत्ति मामले में थे आरोपी

DURG. छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच, दुर्ग जिले में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी रेंजर को 5 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। फॉरेस्ट रेंजर शंकर दास के ठिकानों पर नवंबर 2016 में मारे गए छापों में एसीबी को वैध कमाई से कहीं अधिक मूल्य की संपत्ति मिली थी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जांच कर चालान विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें आरोपी रेंजर को सजा सुनाई गई है।



नवंबर 2016 में एसीबी ने दर्ज किया था मामला 



जानकारी के अनुसार कांकेर के शंकर दास (51) वन विभाग में रेंजर के पद पर पदस्थ है। 10 नवंबर 1993 को वन विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी। साल 2016 में शंकर दास धमधा परिक्षेत्र में रेंजर के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान एसीबी ने उनके ठिकानों पर नवंबर 2016 में दबिश दी थी और रेंजर व उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के नाम बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति होने का खुलासा किया था। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 10 नवंबर 1993 को वन विभाग में नियुक्ति के बाद छापा मारने तक की तिथि तक शंकर दास ने 23 वर्ष की सेवा वन विभाग में दी है।



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इतनी राशि का किया भ्रष्टाचार



शंकर दास ने 23 साल के कार्यकाल में उन्हें वेतन तथा विभिन्न माध्यमों से कुल 39 लाख 74 हजार 340 रुपए की आय अर्जित हुई थी। वहीं जांच में 85 लाख 37 हजार 668 रुपए की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। इस प्रकार से वैध स्त्रोतों के अतिरिक्त 45 लाख 63 हजार 328 रुपए की अतिरिक्त संपत्ति रेंजर के द्वारा भ्रष्टाचार कर अर्जित किया जाना पाया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रकरण की जांच पूरी कर न्यायालय के समक्ष चालान ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया था।



इस कोर्ट ने सुनाया फैसला



प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन पैरवी कर रही थी। मामले में शुक्रवार (10 मार्च) को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आदित्य जोशी ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त रेंजर शंकर दास को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला किया है।


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