BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पदोन्नति के एक मामले में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति (VC) बदलेव भाई शर्मा को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल, ये नोटिस विवि के जनसंचार विभागाध्यक्ष डॉ. शाहिद अली की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जारी किया है। अगली सुनवाई में उन्हें जवाब पेश करना होगा।
इसलिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका
आपको बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन जमा किया था। लेकिन उनके आवेदन को दरकिनार करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की। तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
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29 जून 2022 को कोर्ट ने आदेश किया था जारी
कोर्ट ने 29 जून 2022 को याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय और सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया था कि डॉ. शाहिद अली की पदोन्नति के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन का निराकरण 90 दिनों के अंदर किया जाए और फिर इस बारे में कोर्ट को अवगत भी कराया जाए। लेकिन 90 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी न तो डॉ. शाहिद अली को पदोन्नति दी गई और न अभ्यावेदन पर कोई प्रक्रिया ही अपनाई गई।
दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
उन्होंने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विश्वविद्यालय के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है। इस बार पत्र लिखते हुए नोटिस जारी कर कुलपति से कहा है कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के मामले में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्हें जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई में कुलपति यदि संतोषजनक जवाब पेश नहीं कर पाए तो कार्रवाई तय मानी जा रही है।