छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला- यदि शराब पीकर पत्नी करती है परेशान, तो पति ले सकता है तलाक

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The Sootr CG
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला- यदि शराब पीकर पत्नी करती है परेशान, तो पति ले सकता है तलाक

BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा गुटखा, नॉनवेज खाने के साथ ही शराब पीकर ससुरालवालों को परेशान करने के मामले को क्रूरता माना है। साथ ही इस आधार पर पति के तलाक मांगने की अपील को स्वीकार कर लिया है।



यह है पूरा मामला



इससे पहले कोरबा के फैमिली कोर्ट ने तलाक आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। तब पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, कोरबा जिले के बांकीमोंगरा निवासी युवक शादी कटघोरा की युवती से मई 2015 में हुई थी। वहीं शादी के सात दिन बाद ही पत्नी सुबह के समय अपने बिस्तर में बेहोश हालत में मिली। पति ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी पत्नी ने शराब पी रखी थी, जिसके कारण वह बेहोश हुई। फिर कुछ दिनों बाद ये भी पता चला कि वह गुटखा खाने की आदी है। नॉनवेज भी खाती है, जबकि घर के लोग इन सबसे दूर थे। वह गुटखा खाकर घर में जगह- जगह थूंक देती थी। 



आत्महत्या की कोशिश की 



इन सबके चलते उनके बीच विवाद होने लगा। तब महिला ने घर की छत से दो बार कूदकर आत्महत्या की कोशिश की तो एक बार कीटनाशक पीकर भी जान देने की कोशिश की। पति समेत परिवार वालों ने मुश्किल से उसकी जान बचाई। लेकिन, महिला पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। अंत में तंग आकर पति ने कोरबा के परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके बीच सुलह कराने की बात कही और आवेदन को अस्वीकार कर दिया। बाद में भी महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और वह पति व परिवार वालों को इन सभी से परेशान करती रही। तब पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की और अपनी पत्नी से छुटकारा दिलाने की मांग की। सुनवाई के बाद आखिरकार डबल बेंच ने निर्णय सुनाया और महिला की हरकतों को क्रूरता की श्रेणी में रखते हुए पति की अपील को स्वीकार करते हुए तलाक की मांग को स्वीकार कर लिया।


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