CG में सभा धरना रैली के लिए अब 19 शर्तें, 1 शपथ पत्र,15 बिंदु में आवेदन अनिवार्य

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Yagyawalkya Mishra
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CG में सभा धरना रैली के लिए अब 19 शर्तें, 1 शपथ पत्र,15 बिंदु में आवेदन अनिवार्य

Raipur,24 अप्रैल 2022। प्रदेश में अब आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए गृह विभाग ने व्यापक दिशा निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि सरकार ने यह पाया है कि,विभिन्न संस्थाओं/संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन, जुलूस, रैली,भूख हड़ताल सामाजिक राजनैतिक धार्मिक आयोजन ज़िला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही आयोजित किये जा रहे हैं या फिर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, यह स्थिति वांछनीय नहीं है।ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिक के दैनंदिन कार्यों में बाधा पहुँचती है, एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं, वहीं दूसरी ओर क़ानून व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।अतः सार्वजनिक व्यवस्था एवं क़ानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के दृष्टिगत उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ज़िला प्रशासन की विधिवत अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी पुनः सख़्ती से लागू किया जाना उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है।











   गृह विभाग ने इस आदेश के साथ पूरा फ़ॉर्मेट जारी किया है जिसमें 19 बिंदुओं की शर्तें हैं, जिनका पालन अनिवार्य है। शर्तों में उल्लेख है कि, नफ़रत फैलाने वाला भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा, पूरे आयोजन की वीडियोग्राफ़ी की जाएगी, रिकॉर्डिंग की एक प्रति जुलूस/सभा के बाद एसडीएम को सौंपी जाएगी।आयोजन में शामिल होने या बने रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा।आयोजन में शामिल होने वाली संख्या का कम से कम पाँच फ़ीसदी वालंटियर रखेंगे, जो पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे।आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पानी व चिकित्सा सुविधा आयोजन स्थल पर सुनिश्चित की जाएगी।आयोजन में किसी पशु पक्षी का उपयोग नहीं होगा,लाठी डंडा हथियार या आग्नेय अस्त्र किसी को भी रखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी जो कुल सत्रह शर्तें हैं उनके संदर्भ में क्रमांक 18 और 19 में लिखा गया है











इनमें से किसी कंडिका का उल्लंघन होता है, तो आयोजन समिति एवं आवेदक लोग इसके लिए व्यक्तिगत रुप से जवाबदेह होंगे और उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।अनुमति प्राप्त नहीं होने पर आयोजनकर्ता उक्त आयोजन का आयोजन नहीं करेंगे। यदि किया तो आयोजक/आवेदक पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।











  इन शर्तों के अतिरिक्त एक आवेदन भरना होगा जिसका फ़ॉर्मेट तय किया गया है, इसमें पंद्रह बिंदु हैं।इसमें आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, किस किस साधन/ वाहन से आएँगे, वाहनों की अनुमानित संख्या और उनका ब्यौरा, आवेदन यदि निजी या संस्था की भूमि में होना है तो उस संस्था या निजी व्यक्ति से अनुमति पत्र, यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र लगेंगे तो कितने वॉट का साउंड सिस्टम और कितने लाउड स्पीकर लगेंगे और इसके साथ ही आयोजन में शामिल होने वाले प्रमुख दस व्यक्तियों के नाम नंबर पता भी देना होगा।











  इन सब अनिवार्य औपचारिकताओं के बाद यदि उचित पाया जाएगा तो प्रशासन अनुमति देगा जिसमें उल्लेखित होगा कि,किस जगह,किस समय तक आयोजन में शामिल होने वाले की संख्या कितनी होगी, इस अनुमति में उल्लेखित निर्देश के अतिरिक्त सत्रह शर्तें तो प्रभावी रहेंगी ही।















 



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