रैली में शामिल होकर नारेबाजी करना शिक्षक को पड़ा महंगा, संभागीय संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, आदेश जारी

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रैली में शामिल होकर नारेबाजी करना शिक्षक को पड़ा महंगा, संभागीय संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, आदेश जारी

Durg. सर्व आदिवासी समाज के एक दिवसीय रैली में शामिल होकर नारेबाजी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया है। शिक्षक के निलंबन का आदेश जारी किया है। हालंकि यह आदेश पिछले महीने की 21 फरवरी को जारी किया गया है। आदेश संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग ने जारी किया है। वहीं दिवाकर बोरकर नाम के शिक्षक पर कार्रवाई की गई है।




सर्व आदिवासी समाज रैली में शामिल हुए शिक्षक 



बताया जा रहा है कि दिवाकर बोरकर एल.बी.शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बागडोंगरी विकासखंड मानपुर में शिक्षक के पदस्थ हैं।

शिक्षक मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सर्व आदिवासी समाज के एक दिवसीय रैली मोहला में शामिल थे। इसमें विधायक और शासन के खिलाई नारे बाजी किए जाने की शिकायत की गई थी। जिसकी जांच में शिक्षक के खिलाफ शिकायत सही पाई गई हैं।




निलंबन का आदेश जारी



शिक्षक दिवाकर बोरकर के खिलाफ शिकायत के बाद जांच में सही पाने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग ने फरवरी महीने 21 तारिख को जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरित होने के कारण विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी) जिला-मोहला-मानपुर–अंबागढ़ चौकी की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण एवं अपील), नियम 1966 के तहत दिवाकर बोरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में बोरकर का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, अंबागढ़ चौकी,

जिला-मोहला-मानपुर– अंबागढ़ चौकी नियत किया गया है।


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