बिलासपुर में अमन सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, 20 मार्च को होगी सुनवाई 

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The Sootr CG
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बिलासपुर में अमन सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, 20 मार्च को होगी सुनवाई 

BILASPUR. आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व ब्यूरोक्रेट अमन सिंह की अंतरिम ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और इसके लिए सरकार को नोटिस जारी किया है। यहां बता दें अमन सिंह को ईओडब्ल्यू और एसीबी की एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 20 मार्च को होना है।



ये हैं याचिका में तर्क 



अंतरिम ज़मानत याचिका में तर्क के लिए जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के समक्ष अधिवक्ता विवेक शर्मा, अनिल खरे और अभिषेक सिन्हा प्रस्तुत हुए थे। हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा 'विवेचना में पूरा सहयोग किया जा रहा है। पूरा प्रकरण अभिलेखीय साक्ष्य का है, आय संपत्ति से संबंधित सारी जानकारी EOW को दे दी गई है। यह मामला जबकि हाईकोर्ट में था, जबकि केस लंबित था। इसी आधार पर नो-कोर्सिव स्टेप्स का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम प्रोटेक्शन इन्हीं तथ्यों के आधार पर दिया था। याचिकाकर्ता के फ़रार होने और साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।



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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से जांच शुरू



अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्लू और एसीबी ने एफ़आइआर दर्ज की थी। इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि, भ्रष्टाचार का यदि आरोप है तो जांच होनी चाहिए, भले राज्य सरकार पर लगे प्रताड़ना के आरोप गंभीर हों। इसके बाद जांच फिर शुरू हो गई। अमन सिंह इस बीच ईओडब्लू के नोटिस पर रायपुर आए और उन्होंने पूछताछ में सहयोग दिया। रायपुर कोर्ट में उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।


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