जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश

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The Sootr CG
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जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश

BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। मामले में कोर्ट में बहस अधूरी होने के कारण अब 29 मार्च, बुधवार को सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।



पिछले साल 2022 में  हुआ था विज्ञापन जारी



बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भर्तियों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण लागू करने के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। दरअसल, पिछले साल 2022 में राज्य शासन की ओर से जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स, टेक्निशियन, वार्ड ब्वॉय व अन्य पदों समेत दो सौ से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50 फीसदी से ज्यादा लागू किया था। 



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50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक बताया  था



इस पर सुखमती नाग व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक बताया है। राज्य शासन ने इन भर्तियों में 58 फीसदी से ज्यादा आरक्षण लागू किया है। इसके कारण सामान्य वर्ग के साथ ही दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी। 



सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी



इसी बीच आरक्षण को लेकर साल 2012 से चल रही याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया और राज्य शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम को निरस्त कर दिया गया। बीते 6 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।


सीजी न्यूज High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Medical College Cg Jagdalpur and Kanker ban on recruitment refusal of High Court जगदलपुर और कांकेर का मेडिकल कॉलेज भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट का इनकार