बिलासपुर में घरेलू हवाई सेवा मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब; नाइट लैंडिंग पर साथ काम करने को कहा

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बिलासपुर में घरेलू हवाई सेवा मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब; नाइट लैंडिंग पर साथ काम करने को कहा

BILASPUR. बिलासपुर एयरपोर्ट पर घरेलू हवाई उड़ान को लेकर आज हाईकोर्ट में लगी याचिका पर अर्जेंट सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से हवाई सेवा, नाइट लैंडिंग और पैसेंजर्स की सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।





24 मार्च को होगी अगली सुनवाई





विमानन कंपनी को पैसेंजर्स की सुविधाओं के साथ ही फ्लाइट कैंसल या दूसरे एयरपोर्ट में उतारने पर उनके शहर तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 4 बिंदुओं पर कई बड़े निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।





बिलासपुर के कमल दुबे ने लगाई थी याचिका





बिलासपुर के कमल दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि बिलासपुर की सालों से मांग है कि यहां एयरपोर्ट होना चाहिए। इससे घरेलू उड़ान की सुविधा होनी चाहिए। याचिका में बताया गया है कि यहां एसईसीएल का हेडक्वार्टर है। रेलवे जोन, एनटीपीसी, हाईकोर्ट और बिजनेस से जुड़े बड़े संस्थान हैं जिन्हें हवाई सेवा पाने रायपुर जाना होता है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर जानकारी मांगते हुए केंद्र से तुरंत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नाइट लैंडिंग के लिए राज्य और केन्द्र को मिलकर काम करने को कहा है और अब तक के स्टेट्स का जानकारी और शपथ पत्र देने कहा है। एयरपोर्ट के एप्रोच रोड को ठीक करने सरकार को निर्देशित किया गया है।





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2 दिन पहले यात्रियों को हुई परेशानी





इसके साथ ही 2 दिन पहले यात्रियों को हुई परेशानी पर कभी ऐसी स्थिति होने पर यात्रियों को पहले से जानकारी देने और उनकी समुचित व्यवस्था करने कहा है। हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि 2 दिन पहले प्रयागराज से आने वाली फ्लाइट के 6 घंटे देरी से उड़ान भरी। बिलासपुर पहुंचने के बजाए रायपुर में यात्रियों को उतार दिया गया। ये बड़ी समस्या है, इसे दूर किया जाए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए निर्धारित की है।



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