याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया के जमानत आवेदन पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह पेश हुए थे। बचाव पक्ष ने करीब ढाई घंटे तक विभिन्न न्याय दृष्टांतों के साथ ये दलील दी कि मूल एफआईआर (बैंगलोर) में नाम नहीं है।
सौम्या के वकील ने दिया ईडी के नियमों का हवाला
सौम्या के वकील ने कहा कि ईडी के नियमों में यह उल्लेखित है कि महिला, बुजुर्ग अथवा 16 साल के कम को जमानत के लाभ मिलने चाहिए। करीब ढाई घंटे चली बहस के दौरान ही न्यायालीन समय समाप्त हो गया। रायपुर की विशेष अदालत ने कल सुबह 11 बजे ईडी को इस मसले में जवाब दाखिल करने और तर्क देने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला
ईडी ने छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले में लगातार कार्रवाई करते हुए निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कोल व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी, व्यवसायी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी के साथ सीएम भूपेश की उपसचिव सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार ये पूरा घोटाला 500 करोड़ रुपए से ऊपर का है। इसमें 25 रुपए प्रति टन की अवैध उगाही की जाती थी।
कोयला घोटाले में पर्दे के पीछे थीं सौम्या चौरसिया
ईडी के आरोप पत्र और रिमांड पत्र के अनुसार ये पूरा रैकेट व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी संचालित कर रहा था और इसमें पर्दे के पीछे से पूरा सहयोग और पूरी ताकत सौम्या चौरसिया की थी। ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की और फिर न्यायालय ने सौम्या चौरसिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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कल होगा फैसला, सौम्या चौरसिया जाएंगी जेल या मिलेगी बेल
सौम्या चौरसिया की ओर से पिछली पेशी में जमानत का आवेदन लगाया गया जिस पर न्यायालय ने 19 जनवरी की सुनवाई तय की थी। कल जब ईडी न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेगी उसके बाद आने वाले न्यायालय के फैसले से ये स्पष्ट होगा कि सौम्या चौरसिया जेल में रहेंगी या उन्हें बेल मिल जाएगी।