KANKER. छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा फूड इंस्पेक्टर की है। दरअसल, मोबाइल के लिए बांध से 41 लाख लीटर पानी बहाना फूड इंस्पेक्टर को भारी पड़ रहा है। इस मामले में पहले से निलंबित होने के बाद अब अफसर को 53 हजार से ज्यादा की रिकवरी का नोटिस भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार कांकेर जिले परलकोट जलाशय से फोन के लिए पानी निकलने वाले फूड इंस्पेक्टर को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। विभागीय जांच के अनुसार 53092 रुपए की रिकवरी फूड इंस्पेक्टर से की जाएगी। 10 दिन के अंदर राशि जमा करने को कहा गया है। जल संसाधन उप संभाग कापसी ने यह रिकवरी नोटिस जारी किया है।
नोटिस में यह कहा
जलसंसाधन विभाग के इस नोटिस में कहा गया है कि 21 मई को परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर में भरे पानी में मोबाइल गिरने के बाद बिना विभाग के सीनियर अधिकारी की अनुमति के बिना डीजल पंप लगाकर पानी निकाला गया। निजी स्वार्थ के लिए 4104 घन मीटर पानी व्यर्थ बहाया गया, जिसका विभाग की जलदर के अनुसार चार्ज 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 43002 रुपए और बिना अनुमति के जल व्यर्थ पर दण्ड राशि 10000 रुपए, कुल राशि 43000 और 10000 मिलाकर 53092 रुपए निर्धारित की जाती है, जिसे 10 दिन के अंदर जमा करना है।
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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर राजेश विश्वास 21 मई को छुट्टी मनाने खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे। मौज- मस्ती और सेल्फी के दौरान उनका सैमसंग कंपनी का S सीरीज का लगभग 1 लाख रुपए का फोन जलाशय में गिर गया था। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत जल संसाधन के एसडीओ साहब से बात की। सिंचाई विभाग के एसडीओ रामलाल ढिवर ने पानी खाली करने फूड इंस्पेक्टर को मौखिक स्वीकृति दे दी थी। स्थानीय लोगों की मदद से 30 एचपी के दो पंप मंगाए गए और तीन दिन तक 24 घंटे पंप चलाकर लाखों लीटर पानी जलाशय से बाहर निकाल कर बहाया गया। इस मामले में कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को निलंबित कर दिय था। निलंबन के दौरान फूड इंस्पेक्टर को कांकेर जिला कार्यालय अटैच किया गया है।