अमन सिंह को हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, फैसले तक नो कोर्सिव एक्शन के आदेश

author-image
The Sootr
एडिट
New Update
अमन सिंह को हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत, अग्रिम जमानत  याचिका पर फैसला सुरक्षित, फैसले तक नो कोर्सिव एक्शन के आदेश

याज्ञवल्क्य मिश्रा, Bilaspur. आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे पूर्व ब्यूरोक्रेट अमन सिंह को हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत मिली है। अमन सिंह की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन फैसला सार्वजनिक होते तक राज्य सरकार को नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने इस मामले की सुनवाई की।



रायपुर कोर्ट से खारिज हुई थी याचिका 



अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ACB/EOW विभाग ने FIR दर्ज की है। इस FIR को पूर्व में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अपील में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामले में जांच होनी चाहिए। इस आदेश के बाद वह FIR फिर से विधि अधिकार संपन्न हो गई। अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय भी दिया था कि वे अपने लिए उपयुक्त कानूनी संरक्षण हासिल कर लें। इसके बाद अमन सिंह एक बार ACB के बुलाने पर रायपुर भी आए और उन्होंने पूछताछ में सहयोग दिया। इस मामले में रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जो कि खारिज कर दी गई थी। 




  • ये भी पढ़ें...


  • छत्तीसगढ़ में राज्यपाल से मिले मंत्री कवासी लखमा, बोले- जैसी उम्मीदें थीं, वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी



  • बेहद प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट रहे हैं अमन सिंह 



    अमन सिंह बीजेपी सरकार में सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव थे और बेहद शक्तिशाली माने जाते थे। मौजूदा सीएम बघेल उन्हें लेकर अप्रिय नजरिया रखते हैं और यह बात सार्वजनिक है। अमन सिंह मौजूदा समय में अड़ानी ग्रुप में पदस्थ हैं।


    Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Bilaspur News बिलासपुर न्यूज IAS Aman Singh अमन सिंह की पत्नी यास्मिन सिंह Former Secretary to CM Raman Singh Aman Singh wife Yasmin Singh सीएम रमन सिंह के पूर्व सचिव आईएएस अमन सिंह