जशपुर के ADJ को राज्य शासन ने किया बर्खास्त, विधि विभाग ने जारी किया आदेश

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जशपुर के ADJ को राज्य शासन ने किया बर्खास्त, विधि विभाग ने जारी किया आदेश




Raipur. छतीसगढ़ के जशपुर में पदस्थ न्यायाधीश को बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यशासन ने एडीजे(एफटीसी) जशपुर गणेश राम बर्मन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि न्यायाधीश को बर्खास्त करने के लिए अनुशंसा उच्च न्यायालय ने की थी। हाई कोर्ट की अनुशंसा के आधार पर शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय ने एडीजे को बर्खास्त कर दिया है।




बिलासपुर हाइकोर्ट ने की अनुशंसा



न्यायाधीश को बर्खास्त करने के लिए अनुशंसा बिलासपुर उच्च न्यायालय ने की थी। विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय ने आदेश में लिखा है कि 3 मार्च 2023 को बिलासपुर उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की जिसे स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम 2006 के नियम 9 (4) के अंर्तगत गणेश राम बर्मन, सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा वर्तमान पदस्थापना अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफसीटी) जशपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।




 


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