कोयला किंगपिन सूर्यकांत तिवारी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, पुलिस जांच पर रोक; छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई पर भी रोक लगेगी?

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Yagyawalkya Mishra
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कोयला किंगपिन सूर्यकांत तिवारी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, पुलिस जांच पर रोक; छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई पर भी रोक लगेगी?

Raipur. छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले को लेकर चल रही ईडी जांच पर ना केवल रोक लग सकती है, बल्कि ईडी द्वारा कोयला घोटाला का किंगपिन बताए जा रहे सूर्यकांत तिवारी को जमानत मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह स्थिति कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद बनी है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस को सूर्यकांत तिवारी व सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में लक्ष्मीकान्त तिवारी के द्वारा याचिका लगा कर कर्नाटक पुलिस द्वारा सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी थी। याचिका में धारा 384 को चुनौती देते हुए इसे गलत बताया गया था। हाईकोर्ट कर्नाटक ने प्रथम दृष्टया तथ्य से सहमत होते हुए कर्नाटक पुलिस को आगामी कार्रवाई से रोक दिया है।



इस फ़ैसले का ED पर क्या असर होगा



प्रवर्तन निदेशालय सीधे तौर पर कोई FIR दर्ज नहीं करता है। ED पहले से दर्ज अपराध को आधार बनाकर PMLA के तहत कार्यवाही करती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी भी धारा में दर्ज अपराध के आधार पर ईडी कार्यवाही कर सकती है। कुछ शेड्यूल धाराएँ हैं यदि मूल FIR में वह धाराएँ होंगी तो ही ईडी उस के आधार पर अपने यहाँ अपराध दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाती है।ईडी छत्तीसगढ़ में जो कार्यवाही कर रही है उसका आधार कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज एफ़आइआर है। सूर्यकांत तिवारी के अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी ने कहा-



“अलग अलग हाईकोर्ट के न्याय दृष्टांत है, जिसके अनुसार अगर मूल अपराध पर स्टे है तो अन्य विवेचना भी नहीं हो सकती, ईडी भी विवेचना नहीं कर सकती।हम इस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ जाएँगे और ईडी को कार्यवाही करने से रोकने की मांग करेंगे।”



कर्नाटक हाईकोर्ट में क्या तथ्य बताए गए?



कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता लक्ष्मीकान्त तिवारी ने कोर्ट को बताया कि कथित रुप से एक घटना पर FIR आयकर विभाग के अधिकारियों ने कर्नाटक के पूटागोड्डी पुलिस स्टेशन में 12 जुलाई को दर्ज कराई। इस FIR में यह बताया गया कि 30 जून को सूर्यकांत तिवारी ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, फ़ोन तोड़ा, धक्का मुक्की की और पेपर खा लिया। इस मामले में दर्ज FIR में 18 दिन बाद धारा 384 जोड़ दी गई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस धारा को चुनौती दी गई और इस धारा का प्रयोग ग़लत बताते हुए तत्काल राहत माँगी गई। हाईकोर्ट ने इस FIR पर किसी भी कार्यवाही से स्टे कर दिया।



आज रायपुर कोर्ट में सूर्यकांत तिवारी की ओर से लग सकता है आवेदन



खबरें हैं कि आज रायपुर कोर्ट में सूर्यकांत तिवारी के वकील फैज़ल रिजवी एक आवेदन पेश कर सकते हैं। इस आवेदन में कोर्ट को यह बताया जाएगा कि, कोर्ट ने जिन शर्तों पर ईडी को रिमांड दिया था, उन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।



कल रिमांड अवधि समाप्त होगी सूर्यकांत की

  कल सूर्यकांत तिवारी की रिमांड अवधि समाप्त होगी। नए क़ानूनी पेंच के बीच भी ईडी यह क़वायद करेगी कि उसे सूर्यकांत तिवारी की और रिमांड मिले।


Chhattisgarh ED जिस कर्नाटक पुलिस की एफआईआर पर कार्यवाही कर रही थी उस पर रोक कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई रोक सूर्यकांत तिवारी के वकील आज देंगे आवेदन रिमांड की शर्ताें के उल्लंघन का मामला