बेमतरा में हत्या के मामले में हत्यारोपी को आजीवन कारावास, मृतक के पिता और भाई को 10-10 साल की सजा

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The Sootr CG
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बेमतरा में हत्या के मामले में हत्यारोपी को आजीवन कारावास, मृतक के पिता और भाई को 10-10 साल की सजा

BEMETARA. बेमेतरा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी संत कुमार बांदे को आजीवन कारावास के साथ ही पिता प्रेमचंद देशलहरे व भाई रेखचंद देशहरे को षड्यंत्र रचने के आरोप में 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।



शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को जानकारी भेजी



बता दें कि यह पूरा मामला बेरला थाना क्षेत्र का है। 21 जुलाई 2022 को पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली कि बोरिया बांध के पास एक अज्ञात शव पड़ा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद शव को करीब से देखने पर चोट के निशान नजर आए। पुलिस की टीम ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को इसकी जानकारी भेजी, तो वह मृतक युवक धर्मेंद्र देशलहरे जो बेरला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 मिनीमाता पारा का रहने वाला निकला। 



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शराब भट्टी के सीसीटीवी से पूरे मामले का खुलासा हुआ



पुलिस की टीम ने शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहां पर हत्या की बात सामने आई तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना शुरू की तो विवेचना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शराब भट्टी के सीसीटीवी से पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूरज कुमार मिश्रा अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक धर्मेंद्र देशलहरे शराब का आदी था और उसके पिता और भाई इससे परेशान थे। 



शराब पिलाने के बाद बोरिया बांध के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी



इसी बात से नाराज होकर पिता ने तेलंगाना में मजदूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के दो युवकों को पचास हजार में हत्या करने की सुपारी दी थी। इसके बाद युवकों ने गांव पहुंचकर मृतक को बेरला शराब दुकान लेकर पहुचे और शराब पिलाई तत्पश्चात उसे बोरिया बांध के पास ले जाकर उसकी हत्या कर थी। इस पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा आरोपी संत कुमार बांदे को आजीवन कारावास के साथ ही पिता प्रेमचंद देशलहरे व भाई रेखचंद देशहरे को षड्यंत्र रचने के आरोप में 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


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