छत्तीसगढ़ में रात साढ़े 12 बजे के बाद नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी, आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी; गाइडलाइन जारी

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The Sootr CG
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छत्तीसगढ़ में रात साढ़े 12 बजे के बाद नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी, आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी; गाइडलाइन जारी

RAIPUR. इस साल का आखिरी महीना चल रहा है। इसके साथ ही नए साल की जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बीच रायपुर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के बाद पहली बार जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की बैठक में नए साल की गाइडलाइन तय की है।



रात साढ़े 12 बजे के बाद पार्टी के लिए परमिशन जरूरी



रायपुर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12.30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। अनुमति नहीं लेने और शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब, होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।



नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं



नई गाइडलाइन के अनुसार इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक न्यू ईयर इवेंट पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।



डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से करना होगा उपयोग



सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके। किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी।



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कार्यक्रमों की जांच के लिए बनाया गया जांच दल



कार्यक्रमों की जांच के संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जाएगा जिसमें पुलिस और राजस्व के अधिकारी शामिल होंगे। सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वाहन पार्किंग क्षमता के अनुसार ही पास बेचे जाएं। यदि वाहन रोड पर पार्क किए हुए पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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