बिलासपुर में NIA कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आठ साल की सजा, जाली नोट और नकली सोना बेचने का है आरोप

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The Sootr CG
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बिलासपुर में NIA कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आठ साल की सजा, जाली नोट और नकली सोना बेचने का है आरोप

BILASPUR. नकली नोटों का कनेक्शन पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों तक मिलने के बाद से इसे लेकर सख्ती बरती जा रही है। ऐसे बड़े मामलों और गिरोह से जुड़े प्रकरणों को सीधे एनआईए को सौंपा जाता है। बिलासपुर की एनआईए की विशेष अदालत में इनकी सुनवाई होती है। इसी तरह के एक मामले में जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने दो आरोपियों को कोरबा से गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने उन्हें आठ साल कैद की सजा सुनाई है।



नोट और नकली सोने के साथ पकड़ाए थे आरोपी



आपको बता दें कि जशपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस को नौ मार्च 2022 को पता चला कि दो संदिग्ध एक बाइक में जाली नोट और नकली सोना लेकर बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने कोरबा जिले के पसान क्षेत्र के सिरमीना गांव निवासी श्यामरतन सोनझरी (45 वर्ष) और पाली क्षेत्र के फुलालीकला निवासी श्यामचरण (33 वर्ष) को घेराबंदी कर पकड़ा था। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके बैग से पांच सौ, दो सौ और सौ रुपए के जाली नोटों के अलावा नकली सोना जब्त किया गया। 



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श्यामरतन और श्यामचरण को अदालत ने पाया दोषी



दोनों के खिलाफ पत्थलगांव पुलिस ने धारा 489 बी, 489 सी, 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं नकली नोट का मामला होने पर उन्हें बिलासपुर में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। यहां प्रकरण पर सुनवाई चल रही थी। विशेष न्यायधीश अशोक कुमार साहू की अदालत ने अभियोग और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों का परीक्षण करने के बाद आरोपी श्यामरतन सोनझरी और श्यामचरण को दोषी पाया गया। अंतिम सुनवाई में उन्होंने दोनों को धारा 489-ख के अपराध के लिए आठ वर्ष व 489-ग के अपराध के लिए चार साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड, 489-ख में 1500 रुपए के साथ ही 489-ग में एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ऐसे में उन्हें आठ-आठ साल कैद की सजा भुगतनी होगी।


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