खैरागढ़ ज़िले की अधिसूचना जारी,साठ दिन बाद अस्तित्व में आ जाएगा ज़िला

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Yagyawalkya Mishra
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खैरागढ़ ज़िले की अधिसूचना जारी,साठ दिन बाद अस्तित्व में आ जाएगा ज़िला





Raipur,18 अप्रैल 2022। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को ज़िला बनाए जाने को लेकर शासकीय अधिसूचना का प्रकाशन हो गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसका प्रस्ताव दिया है। प्रक्रिया के तहत साठ दिनों तक दावा आपत्ति की समयावधि होती है, इस अवधि के दौरान आने वाली दावा आपत्ति में यदि कोई गंभीर तकनीकी पेंच नहीं फँसा तो ज़िला अस्तित्व में आ जाएगा। हालाँकि जैसा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई इलाक़े में ज़िले को लेकर बेहद पुरानी माँग और आंदोलन का इतिहास है, उसे देखते हुए किसी आपत्ति के आने की आशंका नहीं है।





   नए ज़िले के गठन के इस प्रस्ताव में खैरागढ़ छुईखदान और गंडई तहसीलों को शामिल किया गया है।इसकी प्रस्तावित सीमा कबीरधाम,राजनांदगाँव के डोंगरगढ, बेमेतरा के साजा,दुर्ग के धमधा के साथ साथ मध्यप्रदेश के बालाघाट की तहसील लांजी होगी।इसी के साथ साल्हेवारा को तहसील बनाए जाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।जबकि जालबांधा में उप तहसील कार्यालय शुरु कर दिया गया है।





   खैरागढ़ उप चुनाव के समय मुख्यमंत्री बघेल ने खैरागढ़ को ज़िला और साल्हेवारा को तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाए जाने का सशर्त वायदा किया था। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए ज़िले और नए तहसील गठन की औपचारिक प्रशासनिक क़वायद शुरु हो चुकी है।



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