सूर्यकांत तिवारी के सरेंडर को कोर्ट में ईडी ने नकारा , कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी मांगी, कार्यवाही जारी 

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Vivek Sharma
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 सूर्यकांत तिवारी के सरेंडर को कोर्ट में  ईडी ने नकारा , कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी मांगी, कार्यवाही जारी 

याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. .प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर कोर्ट में मौजूद सूर्यकांत तिवारी के आत्मसमर्पण को नकारा है। ईडी के वकीलों ने PMLA के प्रावधानों का ज़िक्र करते हुए अदालत से कहा कि,आत्मसमर्पण जैसा प्रावधान प्रभावी नहीं है। ईडी ने गिरफ़्तारी पत्रक पेश करते हुए अदालत से 14 दिन की अभिरक्षा मांगी है। अदालत इस आवेदन पर विचार कर रही है। ईडी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसी मामले में गिरफ्तार IAS बिश्नोई समेत तीन की पेशी की तारीख पूछी जोकि आगामी 10 नवंबर है।



सूर्यकांत ने आवेदन में ख़तरा बताया 



  सूर्यकांत तिवारी ने अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी के माध्यम से अदालत को स्वयं उपस्थित होकर आवेदन दिया। इस आवेदन में सूर्यकांत ने यह बताया है कि उसे यह सूचना मिली है कि ईडी को एक केस में उसकी तलाश है और वह उसमें आरोपी है। वह आत्मसमर्पण करना चाहता है।खबरें यह भी हैं कि सूर्यकांत तिवारी ने आवेदन में जान के ख़तरे की बात लिखी है।  पंक्तियों के लिखे जाने तक अदालत की कार्यवाही जारी है। कुछ ही देर में ईडी के द्वारा मांगे गए रिमांड अवधि को लेकर और आत्मसमर्पण की विधिक स्थिति पर कोर्ट का आदेश जारी हो सकता है। कोयला किंगपिन सूर्यकांत तिवारी ने 29 अक्टूबर को शाम करीब साढ़े चार बजे एडीजे कोर्ट रायपुर में आत्मसमर्पण किया। सूर्यकांत की लंबे समय से तलाश थी। ईडी ने कोर्ट में अब तक जो जानकारियां दी हैं, उसके मुताबिक सूर्यकांत कोयला घोटाले का सूत्रधार था और कई आईएएस अफसरों समेत कई राजनीतिक व्यक्ति सूर्यकांत के कार्टेल का हिस्सा थे। एडीजे कोर्ट में सरेंडर के बाद निगाहें टिकी हैं कि आगे क्या होना है। तिवारी 500 करोड़ के कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं।



ईडी ने सूर्यकांत के आत्मसमर्पण को कोर्ट में दी थी चुनौती



सूर्यकांत तिवारी के न्यायालय में सरेंडर के साथ ही ईडी ने पीएमएलए एक्ट का उल्लेख करते हुए सरेंडर पर विधिक प्रश्न लगाए हैं। ईडी की ओर से उनके वकील ने सूर्यकांत तिवारी के आत्मसमर्पण किए जाने को चुनौती दी है। ई़डी की ओर से न्यायालय में कहा गया है कि हमें इनकी आवश्यकता है तो हम इन्हें समन करेंगे। ईडी की कार्रवाई में आत्मसमर्पण की व्यवस्था नहीं है। पंक्तियों के लिखे जाने तक न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं के बीच बहस जारी है। सूर्यकांत तिवारी न्यायालय में उपस्थित हैं लेकिन अभी उसकी उपस्थिति आत्मसमर्पण नहीं है। न्यायालय परिसर में ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं।



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