रायपुर कोर्ट ने अनवर ढेबर समेत चार अभियुक्तों को तेरह जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा.. अनवर ढेबर की ओर से ज़मानत आवेदन पेश.. 

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रायपुर कोर्ट ने अनवर ढेबर समेत चार अभियुक्तों को तेरह जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा.. अनवर ढेबर की ओर से ज़मानत आवेदन पेश.. 




Raipur। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से न्यायिक हिरासत में मौजूद अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और ए पी त्रिपाठी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ गई है। इन सभी को आगामी 13 जून को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।



अनवर ढेबर की ओर से ज़मानत आवेदन पेश



ईडी की विशेष अदालत में अनवर ढेबर की ओर से ज़मानत आवेदन पेश किया गया है। इस आवेदन में अनवर ढेबर की ओर से उनके अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी ने कोर्ट से ईडी की इस कार्रवाई को ही विधि अधिकारिता शून्य बताते हुए कोर्ट से ज़मानत की माँग की है। कोर्ट इस पर 13 जून को सुनवाई करेगी।हाईकोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी ने इस केस में पैरवी करते हुए कोर्ट से कहा है कि, ईडी के पास कोई शेड्यूल अफेंस नहीं है। एडवोकेट मतीन सिद्दीक़ी ने कोर्ट को बताया है कि, दिल्ली कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर भी ईडी को ऐसे अधिकार नहीं है कि वह कोई कार्रवाई कर सके। ईडी इस मामले में 13 जून को जवाब दाखिल करेगी।



ढिल्लन और त्रिपाठी को कोर्ट ने कहा



पेशी के दौरान कोर्ट में उपस्थित त्रिलोक ढिल्लन और अरुण पति त्रिपाठी ने कोर्ट से कहा कि, वे ईडी की अनुपस्थिति में कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं।इस पर कोर्ट ने कहा 

“यह खुली अदालत है, आप अपनी बात कह सकते हैं, और अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती।यदि आप को कहना है तो आप अपने अधिवक्ता को कहें, वे हमें बता देंगे।”



सुको से करारा झटका मिला है आरोपियों को



 शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो तेवर दिखाए हैं वो इस मामले में आरोपियों के लिए करारा झटका है। अनवर ढेबर समेत क़रीब 6 याचिकाओं को सर्वोच्च अदालत में दायर किया

गया है। यह याचिकाएं पीएमएलए की धारा पचास को चुनौती देती हैं। याचिकाओं में बताया गया है कि धारा पचास भारत के संविधान में नागरिकों को मिले अधिकारों को प्रश्नांकित करती है। याचिकाओं मे धारा पचास को समाप्त करने की माँग है। इस माँग के साथ ही याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतरिम ज़मानत या कि ईडी की संभावित कार्रवाई से सुरक्षा मांगी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच जिसमें जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं। इस बेंच ने इन याचिकाओं को लेकर सख़्त नाराज़गी जताई थी। बेंच का रुख़ देखते हुए इन याचिकाओं से अंतरिम ज़मानत तथा ईडी की संभावित कार्रवाई से बचाव के आवेदन वापस ले लिए गए हैं।इनमें ईडी के द्वारा गिरफ़्तार अनवर ढेबर का भी आवेदन शामिल है।

 


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