नितिन मिश्रा, Raipur. मॉडीफ़ाइड साइलेंसर लगाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों 186 बुलेट बाइक पर मॉडीफ़ाइड साइलेंसर लगाने वालों पर चलानी कार्रवाई की गई थी। लेकिन शहर में मॉडीफ़ाइड साइलेंसर का व्यापार करने वालों पर कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मार्केट में 25 सौ रुपये से लेकर 20 हज़ार रुपए तक के साइलेंसर मिल रहे हैं। यह तब है जबकि पुलिस का दावा है कि, इस संबंध में चेतावनी दी जा चुकी है।
ढाई हज़ार से बीस हज़ार तक के मोडिफाईड सायलेंसर उपलब्ध
मार्केट में मॉडिफ़िकेशन के लिए ब्लैक फिल्म, हूटर, साइलेंसर,लेजर लाइट जैसे बैन प्रोडक्ट खुलेआम बिक रहे हैं।दिल्ली,मुंबई, इंदौर और पंजाब के कई ईलाके इन मोडिफाईड सायलेंसरों का सबसे बड़ा बाज़ार है। व्यापारी इसे वहीं से लेकर मार्केट में 25 सौ रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक की क़ीमत में बेचते हैं।
तबाही मचाते इन सायलेंसरों के नाम भी दिलचस्प
जिन मोडिफाईड सायलेंसरों को लेकर पुलिस सख़्त है, क्योंकि यह डरावने और बेहद शोर करने वाले सायलेंसर होते हैं। इस पर लगातार जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी हो रही है। लेकिन इन सायलेंसरो की उपलब्धता भी सहज है और ध्यान खींचते हैं इनके नाम भी। कुछ मोडिफाईड सायलेंसर बाज़ार में इन नामों से उपलब्ध हैं
“लांग पंजाब, बैरल एग्ज़ास्त, पंजाबी साइलेंसर, शार्क फेस्ड साइलेंसर, इंदौरी साइलेंसर”
व्यापारियो का दो टूक जवाब - कोई ग़लत नहीं कर रहे हैं
ऑटोमोबाइल शॉप जहां पर कि ऐसे मोडिफाईड सायलेंसर उपलब्ध हैं, उन व्यवसायियों का दो टूक अंदाज में जवाब है
हम पर कैसी कार्यवाही, हम कोई ग़लत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो व्यापार कर रहे हैं।”
व्यापारियों की एक दलील यह भी है
“हम किसी के पास ख़ुद लगाने नहीं जाते लोग शॉकिया आकर ख़ुद लगवाते हैं।”
जबकि पुलिस कहती है
व्यापारियों की दलील जो भी हो पुलिस का दावा है कि, व्यापारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें समझाया गया है कि इस प्रकार की अमानक वस्तुओं का विक्रय ना करें नहीं तो कार्रवाई की जाएगी।
शहर यातायात में एडिशनल एसपी गुरजीत सिंह ने कहा
“हम अभी समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार्यवाही नहीं हो सकती। हमने समझाईश दी है।मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183 C के तहत 1 लाख रूपए तक का जुर्माना तय है। साथ ही अवैध हूटर लगाने वालों पर भी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी।”