रतनपुर मामलाः नप गए टीआई, SDOP को शो कॉज, बलात्कार पीड़िता की मां को बनाया गया था 377 का आरोपी, कोर्ट से जमानत पर हुई रिहा

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Shivam Dubey
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रतनपुर मामलाः नप गए टीआई, SDOP को शो कॉज, बलात्कार पीड़िता की मां को बनाया गया था 377 का आरोपी, कोर्ट से जमानत पर हुई रिहा

Bilaspur. छत्तीसगढ़ रतनपुर मामले में टीआई और एसडीओपी पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि रतनपुर के मामले में कई संगठनों ने ज्ञापन सौंपा जिसके बाद मामले को और गंभीरता को देखते हुए एसपी बिलासपुर ने जांच के निर्देश दिए थे। यह जांच एएसपी राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में पूरी की हई है। जांच पूरी होने के बाद राहुल देव शर्मा ने एसपी बिलासपुर को रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद टीआई कृष्णकांत सिंह और एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को नोटिस दिया गया है। 





कोर्ट से जमानत पर हुई रिहा



मिली जानकारी के मुताबिक आज अदालत में लगी जमानत आवेदन पर पुलिस प्रतिवेदन के साथ मामले के विवेचक द्वारा एएसपी के जांच बिंदुओं को भी शामिल किया था, जिसमें मामले की संदेहिया को जमानत दिए जाने का पक्ष लिया गया। पुलिस की तरफ से अभियोजन के वकील ने कोर्ट को मामले के जांच में प्रार्थी के आरोपों में विरोधभास पाया जाना बताया। उन्होंने पुलिस की तरफ से जमानत पर कोई आपत्ति होना नहीं बताया। वहीं जांच में कृष्णकांत सिंह, तत्कालिन टीआई रतनपुर की लापरवाही पाई गई है। रिपोर्ट आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कृष्णकांत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पहले जांच आदेशित करते ही कृष्णकांत सिंह को लाईन अटैच किया गया था। बताया जा रहा है कि  पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को जो उस समय थाने में उपस्थित थे, उनके द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी से अवगत न कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


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