शिवम दुबे, RAIPUR. छत्तीसगढ़ के रतनपुर मामले में पीड़ित परिवार को धमकाने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रेप पीड़िता की मां को फोन पर धमकाने को लेकर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 214 और 506 बी के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी का पिता और अन्य परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी आफताब के पिता फैज और उनके कुछ रिश्तेदार पीड़िता की मां को धमकी दे रहे थे कि रेप का केस वापस ले लो।
फोन पर केस वापस लेने की धमकियां
बताया जा रहा है कि रतनपुर मसले में मुख्य आरोपी आफताब के पिता फैज और उनके परिजनों ने पीड़िता की मां को फोन पर धमकी दी है, जिसमें वे रेप का केस वापस लेने की बात कह रहे हैं और इसके बदले में 5 लाख रुपए का ऑफर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरे मामले में पीड़िता ने रतनपुर थाने में शिकायत की है। पीड़ित परिवार ने शिकायत के साथ-साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई है।
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आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
एडिशनल एसपी राहुल देव के नेतृत्व में जांच टीम पहले से गठित है। रिपोर्ट टीम के इस तथ्य को शामिल किया गया है कि पीड़िता को धमकी दी गई थी। अब इस मामले में पीड़िता की मां ने आरोपी आफताब और उसके पिता फैज सहित परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ रेप का केस वापस लेने के लिए धमकी देने और 5 लाख का ऑफर देने की एफआईआर दर्ज कराई है।
क्या है मामला?
मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने रतनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मिलकर पीड़िता के मां के खिलाफ एकएफआई आर दर्ज कराई थी। इसे जांच में एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा की टीम ने संदेहास्पद पाया। वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की मां को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने संशोधित विवेचना कोर्ट में दाखिल की थी। जमानत पर पीड़िता की मां जेल से रिहा हो चुकी है। एसपी संतोष कुमार ने रतनपुर थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह को इस मामले में निलंबित कर दिया है और एसडीओपी कोटा, सिद्धार्थ बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।