RAIPUR. मरीजों को ऐन समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली एंबुलेंस के पहिए कभी-कभी अस्पताल संचालकों या फिर एंबुलेंस संचालकों की लापरवाही से थम जाते हैं। क्वार्टरली रोड टैक्स जमा नहीं होने से ऐसा होता है। आरटीओ के चक्कर काटने की नौबत भी आती है, लेकिन अब ये झंझट खत्म होने वाला है। अब एंबुलेंस की खरीदी के वक्त ही एकमुश्त रोड टैक्स जमा हो जाएगा जो लाइफ टाइम यानी एंबुलेंस के चलने की अवधि 15 साल तक रहेगा।
छत्तीसगढ़ में 6 हजार 99 एंबुलेंस
आपको बता दें कि एंबुलेंस के एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने के नए नियम इसके लिए नोटिफिकेशन को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजा गया है। जैसे ही इसका प्रकाशन होता है, एंबुलेंस की खरीदी करते समय टैक्स की राशि एकमुश्त ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में इस समय 6 हजार 99 एंबुलेंस सड़कों पर दौड़ रही हैं। उनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 4 हजार 572 एंबुलेंस हैं। वर्तमान में इन वाहन की क्षमता के आधार पर 175 से 425 रुपए का प्रति 3 महीने में टैक्स लिया जाता है।
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पुराने वाहनों के लिए अब तक जमा राशि होगी समायोजित
नया नियम लागू होने के बाद नए एंबुलेंस वाहन की खरीदी करते समय ही एकमुश्त रोड टैक्स लाइफटाइम के लिए जमा करना होगा। इसके साथ ही इस योजना में पुरानी एंबुलेंस के मालिकों को भी मौका दिया जाएगा। यदि वे भी आरटीओ जाकर ये रकम जमा कर देते हैं तो उन्हें भी त्रैमासिक रोड टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पुराने तरीके से ही हर 3 महीने में रोड टैक्स जमा करने के लिए आरटीओ जाना पड़ेगा। उन्हें पूरी रकम देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पहले तो वाहन की कीमत का वर्तमान में मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा अब तक कितना टैक्स जमा किया जा चुका है उसका आंकलन किया जाएगा। फिर ये राशि काटकर ही जमा करनी पड़ेगी।