58 फीसदी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को SC ने किया स्टे, सीएम भूपेश ने ट्विट कर किया स्वागत

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The Sootr
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58 फीसदी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को SC ने किया स्टे, सीएम भूपेश ने ट्विट कर किया स्वागत

Raipur, याज्ञवल्क्य. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा डॉ रमन सिंह सरकार के 58 फ़ीसदी आरक्षण वाले फैसले को को तय सीमा पचास फीसदी से ज्यादा बताते हुए रद्द किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्विट कर इस फैसले का स्वागत किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार है। 



सीएम भूपेश का ट्विट 



सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए सीएम भूपेश ने ट्विट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है “58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा लड़ेंगे-जीतेंगे”।




— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 1, 2023



खबरें हैं कि



 सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर खबरें हैं कि, इस आदेश में यह कहा गया है कि, भर्तियां व्यापक रूप से प्रभावित हैं, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट विस्तृत रुप से क्या कहा है यह आदेश की कॉपी आने पर ही पता चलेगा।



डॉ रमन सिंह बोले



आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जिस आदेश पर स्टे दिया है, उसे लेकर डॉ. रमन सिंह ने सीएम भूपेश पर तंज किया है। साथ-साथ दावा किया है कि, हमारी सरकार का फैसला 58 फीसदी का सोच समझ कर लिया गया था। सीएम भूपेश के बयान को रिट्विट करते हुए लिखा है- “बहुत गंभीरता से विचार कर 58% आरक्षण लागू किया था और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाकर युवा साथियों के लिए भर्ती के रास्ते खोल दिए हैं। इस 58% आरक्षण में बाधक बनने वाली कांग्रेस सरकार की सच्चाई अब युवाओं के सामने है।”


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