DURG. शहर के गंजपारा मोहल्ले में रहने वाले और पार्श्व तीर्थ नगपुरा के प्रमुख ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी की हत्या उनके ही बेटे संदीप जैन ने जमीन विवाद को लेकर कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट से इस हत्याकांड पर फैसला आ गया है, जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसे ही इस मामले में जज ने अपना निर्णय दिया, आरोपी संदीप बेहोश हो गया।
एक जनवरी 2018 की सुबह की घटना
आपको बता दें कि एक जनवरी 2018 की सुबह रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजी की लाश मिली थी। दोनों को गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले की जांच साक्ष्य के आधार पर करने के साथ ही किसी विवाद की आशंका पर भी की गई। इस दौरान पता चला कि बंटवारा और जमीन को लेकर उनके ही बेटे संदीप जैन से उनका विवाद चल रहा है। इस आधार पर उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। साथ ही उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले थे। संदीप ने स्वीकार किया कि उसी ने ही अपने माता-पिता की हत्या कराई है।
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मुख्य आरोपी के दो सहयोगियों को 5-5 साल की सजा
फिर उसकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों भगत सिंह गुरुदत्ता और शैलेंद्र सागर को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस बीच पुलिस साक्ष्य जुटाती रही और फिर कोर्ट में चालान पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। इसमें पुलिस के आरोप पत्र को स्वीकार करते हुए पुत्र संदीप जैन को अपने माता-पिता की हत्या का दोषी पाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। वहीं आरोपी भगत सिंह गुरुदत्ता और शैलेंद्र सागर को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
मौत की सजा सुनते हुआ बेहोश
आपको बता दें कि संदीप जैन को फैसला सुनाने से पहले कटघरे में खड़े किया गया था। वहीं फैसला सुनते ही वह मूर्छित होने लगा। तब उसे कटघरे से बाहर निकालकर कोर्ट रूम के बाहर बने प्लेटफार्म पर लेटाया गया। बाद में स्थिति सामान्य होने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की गई।