RAIPUR. मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में 13 फरवरी को फिर सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई के बाद उप सचिव सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। ईडी की विशेष अदालत के जज अजय कुमार सिंह की अदालत ने 27 जनवरी तक सौम्या चौरसिया की रिमांड बढ़ा दी है, जबकि निलंबित आईएएस समीर विश्नोई सहित कोयला कारोबारियों की न्यायिक रिमांड 14 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए 19 को होगी सुनवाई
दरअसल, बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी के अनुसार कोर्ट ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के लिए कहा था। सूर्यकांत तिवारी और अन्य लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई है, जिसमें उनकी न्यायिक रिमांड 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। वकील हर्षवर्धन परगनिया ने बताया कि हमने सौम्या चौरसिया के बेल एप्लीकेशन और अन्य दस्तावेज दे दिए हैं। न्यायालय ने बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है।
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ये है पूरा मामला
प्रदेश के कई जिलों में ईडी ने 11 अक्टूबर को एक साथ छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। इन चारों आरोपियों को ईडी ने मनी लांड्रिंग और कोयला घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर कोर्ट ने 10 दिसंबर को जेल भेज दिया था। मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूछताछ के बाद सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद सौम्या चौरसिया को 19 दिसंबर को जेल भेज दिया गया था।