CG: प्रदेश में कुछ छूट के साथ लगाए गए ये प्रतिबंध, आज से यहां नाइट कर्फ्यू

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Pooja Kumari
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CG: प्रदेश में कुछ छूट के साथ लगाए गए ये प्रतिबंध, आज से यहां नाइट कर्फ्यू

छत्तीसगढ़ में करीब 4 महीने बाद फिर बंदिशों का दौर लौट आया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कई जिलों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के निर्देशों के बाद 21 जिलों में रैली-जुलूस सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। कई जिलों में धारा 144 आज से लागू है।





फिर लौटा नाइट कर्फ्यू: प्रशासन की ओर से होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, जिम में क्षमता से 33% को ही अनुमति दी गई है। वहीं रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे।





प्रदेश में कुछ छूट के साथ लगाए गए प्रतिबंध







  • किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम ( विवाह और अंत्येष्टि को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।



  • सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।


  • जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही RTPCR टेस्ट की जाएगी।


  • जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड जांच दल कोरोना की जांच करेगी।


  • प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।


  • दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने‎ वालों को सीमा नाके पर रैंडम जांच‎ होगी।‎


  • विदेश से आने वालों को पास के‎ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम‎ एवं राजस्व अधिकारी को सूचना‎ ‎ देनी होगी।




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