महाराष्ट्र में आज से रात में कर्फ्यू दिन में धारा 144 लागू, जानें क्या रहेगा बंद

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महाराष्ट्र में आज से रात में कर्फ्यू दिन में धारा 144 लागू, जानें क्या रहेगा बंद

महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर अब उद्धव सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं और कुछ चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 44, 388 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण रोकने के लिए आज रात से पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है।



महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन: नई गाइडलाइंस के अनुसार महाराष्‍ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भी धारा 144 लागू रहेगी। नए प्रतिबंधों के तहत स्कूल-कॉलेज आज से 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि स्कूल के ऑफिस खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।



ये है नई गाइडलाइन




  • मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पूल, स्पा, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद किए गए हैं।


  • हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।

  • किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

  • जिम और ब्यूटी पार्लर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की इजाजत दे दी गई है।

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को आवाजाही की अनुमति नहीं रहेगी।

  • 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे।

  • कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है।

  • अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

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