JABALPUR: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, पाटन एडीजे की अदालत ने सुनाया फैसला

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Rajeev Upadhyay
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JABALPUR: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, पाटन एडीजे की अदालत ने सुनाया फैसला


Jabalpur. 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले पर अपराध सिद्ध होने के बाद 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाटन एडीजे कोर्ट से जस्टिस विवेक कुमार ने अपहरण, दुराचार और पास्को एक्ट के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया है। सजा पाने वाले पूरन गौड़ पर आरोप था कि वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर कटंगी और बांदकपुर ले गया वहां पूरन ने नशीला पदार्थ खिलाकर किशोरी को अगवा किया और उसे मुंबई ले गया। जहां 15 दिनों तक उसे बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 



सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को कठोर सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन और अनिल पटेल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।


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