New Update
Jabalpur. जिला अदालत ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पाक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड की कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया वहीं पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रुपए भी प्रदान किए।
रांझी थाना इलाके में फरवरी 2019 में दुष्कर्मी अंकुश महोबिया ने पीड़िता को घर से अगवा किया था और उसकी इच्छा के विरूद्ध 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।