Jabalpur. 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपराधी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दिए जाने से साफ इन्कार कर दिया। न्याय मूर्ति सुजय पाल व जस्टिस पीसी गुप्ता की युगलपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। जमानत याचिका पर शासकीय अधिवक्ता योगेश धांडे ने आपत्ति जाहिर की थी। उन्होने कहा कि अपराध हुआ है। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि पीड़ित महिला के परिवार की आरोपी के परिवार के साथ पुरानी रंजिश है। जिसका बदला लेने की नियत से उसे षड़यंतत्रपूर्वक झूठा फंसाया गया है। मामला अनूपपुर के चचाई का है निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पा चुके मुन्ना सांगरिया की ओर से यह याचिका लगाई गई थी।
शराब पिलाकर किया था वृद्धा से दुष्कर्म
अनूपपुर के चचाई में अभियुक्त मुन्ना ने 65 साल की बुजुर्ग महिला को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पर्याप्त मेडिकल साक्ष्य और पीड़िता के कथन के आधार पर निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिस पर आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता योगेश धांडे ने दलील में साफ कहा कि आरोपी ने शराब पिलाकर वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसलिए इसे जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।