कुकर्म के दोषी को 10 साल की सजा : ट्रेन लेट होने के बोलकर ले गया होटल, बांधकर किया था कुकर्म

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कुकर्म के दोषी को 10 साल की सजा : ट्रेन लेट होने के बोलकर ले गया होटल, बांधकर किया था कुकर्म

गुना में खुद को आर्मी जवान बताकर एक युवक से कुकर्म करने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई। मामला 2019 का है। 2 साल बाद आए फैसले में अदालत ने उस पर 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला रविन्द्र कुमार भद्रसेन, विशेष न्यायाधीश, SC-ST एक्ट की कोर्ट ने सुनाया।

होटल ले जाकर चेन से बांधकर दुष्कृत्य किया

मामला 25 अप्रैल 2019 का है। गुना का रहने वाला युवक ट्रेन से इंदौर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा था। पीड़ित के मुताबिक एक शख्स उसके पास आया और दोनों में थोड़ी देर बातचीत के बाद जान पहचान हो गई। बातों बातों में दोषी ट्रेन के लेट होने का कहकर युवक को होटल ले गया।

दोषी ने लड़के को होटल में बंधकर बनाकर कुकर्म किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोषी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद लगभग डेढ़ साल सुनवाई चली। गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी ओमप्रकाश गुप्ता (43) निवासी दाल बाजार, लश्कर ग्वालियर को 10 साल की सजा सुनाई।

Guna Crime unnatural act