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Jabalpur. जिला अदालत ने अपनी मां के साथ सो रही बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले को उम्रकैद की सजा से दण्डित किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और सजा के साथ-साथ उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत का फैसला
अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पाटन निवासी बीरन बर्मन उर्फ बाबूलाल ने जून 2016 में देर रात दो बजे के करीब आंगन में अपनी मां के साथ सो रही बच्ची का मुंह दबाया और उसे अपने साथ पास के सरकारी स्कूल में ले गया और अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के चीखने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगने पर परिजन पाटन थाने पहुंचे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।