Jabalpur. जबलपुर जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र प्रताप सिंह चूंडावत की अदालत ने बरेला निवासी भैयालाल कुशराम को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई।
दिनदहाड़े कुल्हाड़ी के वार से ली थी जान
अभियोजन के अनुसार 8 मई 2021 को पार्वती बाई बरेला में अपने मायके आई हुई थी। उसके पिता सूरज घर पर ही थे। शाम करीब 5 बजे के आसपास उसका नाती रोहित परस्ते घर पर दौड़ता हुआ पहुंचा और बताया कि पार्वती को अभियुक्त भैयालाल कुल्हाड़ी से मार रहा है। सूरज तत्काल मौके पर दौड़कर पहुंचा तो देखा कि उसकी लड़की पार्वती जमीन पर पड़ी है और भैयालाल उस पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा है।
हत्या के बाद हो गया था फरार
अपनी बेटी की हत्या देखते हुए सूरज आगबबूला होकर चिल्लाया तो अभियुक्त भैयालाल मौके से दौड़ लगाकर भाग खड़ा हुआ। जब पिता अपनी बेटी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने धारा 302, 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चश्मदीदों की गवाही और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।