indore.सैकड़ों लोगों से पैसा लेकर प्लॉट नहीं देने, एक प्लॉट कई लोगों को बेच देने जैसे घोटालों से घिरे भूमाफिया रितेश (चंपू) अजमेरा, हैप्पी धवन आदि फिलहाल दौबारा जेल जाने से तो बच गए हैं लेकिन पीड़ितों को प्लॉट, पैसा आदि देने की प्रशासनिक प्रक्रिया से उन्हें मुक्ति नहीं मिलना है।
कालिंदी गोल्ड सिटी, फीनिक्स टाउनशिप, सैटेलाइट हिल्स आदि कॉलोनियों में किए घोटालों के आरोप में जेल की हवा खा चुके रितेश (चंपू) अजमेरा, हैप्पी धवन आदि को नवंबर-21 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर 31 मार्च तक के लिए अस्थायी जमानत दी थी कि इस अवधि में पीड़ितों को प्लॉट, पैसा, जमीन वगैरह का निपटारा करना होगा। यह काम प्रशासन कर रहा था। हालांकि कलेक्ट्रेट में तमाम तारीखों, नोटिसों के बावजूद इन लोगों ने कई पीड़ितों का अंतिम निपटारा नहीं किया। 31 मार्च को जमानत अवधि खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में दिए आदेश को आगे भी बहाल रखते हुए प्रशासन को आदेश दिया कि पीड़ितों को प्लॉट या राशि दिलवाने की कवायद जारी रखी जाए ।
पीड़ितों की सुनवाई जारी रहेगी
कोर्ट में प्रशासन की तरफ से अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर उपस्थित हुए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आगे कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इसी बीच तीनों कॉलोनियों की कुछ और शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची हैं। उनकी भी पड़ताल की जा रही है।