बुरहानपुर। जिला कोर्ट बुरहानपुर ने एक बकरी के हत्यारे को एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला 2016 से कोर्ट में चल रहा था। बुरहानपुर के मोहनगढ़ में रहने वाले 31 साल के तनमन को दोषी पाए जाने पर बुधवार को रंजना डोडवे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
ये है पूरा मामला
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल का कहना है कि बकरी की हत्या से जुड़ी घटना 2 दिसंबर 2016 की है। बसंता की बकरी तनमन के खेत के रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान तनमन ने पत्थर उठाकर उसे मार दिया। चोट लगने से बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। बसंता ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी से बकरी का मेडिकल परीक्षण कराया। बकरी का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें चोट लगने से बकरी की मौत की पुष्टि हो गई। घटना के चार दिन बाद तनमन के खिलाफ 6 दिसंबर 2017 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। 45 महीने तक चली सुनवाई के दौरान तनमन को दोषी पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें पुलिस ने IPC की धारा 429 के तहत तनमन के खिलाफ केस दर्ज किया था।
क्या है धारा 429?
भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड़, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने का कार्य करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।