चारा घोटाले में CBI कोर्ट का फैसला, 35 आरोपी बरी, 52 दोषी करार, 2 साल की सुनाई गई सजा, बाकी आरोपियों को 3 से अधिक साल की सजा

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The Sootr CG
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चारा घोटाले में CBI कोर्ट का फैसला, 35 आरोपी बरी, 52 दोषी करार, 2 साल की सुनाई गई सजा, बाकी आरोपियों को 3 से अधिक साल की सजा

RANCHI. बहुचर्चित चारा घोटाला में सोमवार को CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने 52 आरोपियों को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं बाकी बचे आरोपियों को अदालत ने 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। अदालत ने 35 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पूरे केस के ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो गया था। 





29 साल पुराना है मामला





चारा घोटाला केस 29 साल पुराना है जिसमें डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई थी। ये निकासी 1990 से 1995 के दौरान यानी कुल 5 सालों में हुई थी जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। इस पूरे मामले में 600 से ज्यादा गवाहों की गवाही दर्ज हुई है। कोर्ट ने अभी 3 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनकी सजा पर कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा। 





कौन-कौन हुआ बरी





एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक जैसे लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 



 



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