NEW DELHI. 2 हजार रुपए के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे। RBI के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में बिना आईडी प्रूफ के 2 हजार रुपए के नोट बदले जाने के RBI के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये RBI का पॉलिसी डिसीजन है।
'क्या सब्जी वाला आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा'
सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जी वाले को 2000 का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे ID प्रूफ मांगेगा। ये शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध हैं?
'RBI का पॉलिसी डिसीजन'
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 मई को फैसले में कहा था कि ये RBI का पॉलिसी डिसीजन है। इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 बार अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
2 हजार के करीब 76 प्रतिशत नोट वापस आ गए
RBI के मुताबिक 30 जून तक बैंकों में 2 हजार के 76 प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं। नोटों की वैल्यू 2.72 लाख करोड़ है। RBI के सर्कुलेशन से वापस मिले 2 हजार के बैंक नोटों में से लगभग 87 प्रतिशत डिपॉजिट के रूप में हैं और बाकी लगभग 13 प्रतिशत को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया है।
30 सितंबर आखिरी तारीख
RBI ने लोगों से एक बार फिर अनुरोध किया है कि वे 2 हजार के नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय का इंतजार ना करें।
RBI ने 19 मई को किया था नोट वापस लेने का ऐलान
भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2 हजार का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। 23 मई से देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो गई। लोग बैंकों में 2 हजार के नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
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2016 में आया था 2 हजार का नोट
2016 में 2 हजार का नोट मार्केट में आया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1 हजार के नोट बंद किए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2 हजार का नोट जारी किया गया था। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट मार्केट में आ गए तो 2018-19 में 2 हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।