पत्र व डेढ़ घंटे का वीडियो, सुसाइड से पहले AI इंजीनियर की आपबीती वायरल

बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर सुसाइड कर लिया।

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Raj Singh
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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या करने वाला शख्स उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मृतक का 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें मृतक ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न और उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। 

 AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने लेटर में लिखा है कि मैं पैसे देने का मना करता हूं और मौत को चुनता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पैसे का इस्तेमाल विरोधी मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए करें। कोर्ट के बाहर ही मेरी अस्थियां गटर में बहा दी जाएं।"

पत्नी ने मांगे 3 करोड़

दरअसल, सुसाइड करने वाले अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा रखे थे। उनकी पत्नी उनसे 3 करोड़ की मांग कर रही थी। अतुल बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में डीजीएम के पद पर थे। वहीं अतुल सुभाष की मौत के बाद उनका उनका परिवार बिखर गया है। उनकी मां, भाई का रो-रोकर बुरा हाल है।

पिता ने लगाए गंभीर आरोप 

अतुल के पिता पवन कुमार का कहना है कि मध्यस्थता कोर्ट के लोग कानून के हिसाब से कार्य नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। वह बताते हैं कि उनके बेटे को 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा, और उनकी बहू बार-बार उन पर नए आरोप लगाती रही, जिससे वह मानसिक तनाव में रहे होंगे। हालांकि, पवन कुमार का कहना है कि अतुल ने कभी भी अपने परिवार को इस तनाव का अहसास नहीं होने दिया। अचानक उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, जब अतुल ने रात 1 बजे उनके छोटे बेटे को मेल भेजा। 

पत्नी पर क्या हैं आरोप?

आत्महत्या करने से पहले अतुल ने डेढ़ घंटे का वीडियो बनाया और 24 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। इनमें उन्होंने अपनी पत्नी, ससुरालवालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है। अतुल की शादी साल 2019 में हुई थी। उन्होंने दावा किया कि शादी के दो साल बाद उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर आप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस दर्ज करा दिए थे।

उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने गुजरा भत्ता के किए 3 करोड़ रुपए मांगे थे। उनकी पत्नी ने उनके बेटा का चेहरा तक उन्हें देखने नहीं दिया था। शादी के बाद उनकी पत्नी के पिता की मौत किसी बीमारी से हुई थी, लेकिन ससुरालवालों ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया था। अतुल के मुताबिक, फैमिली कोर्ट ने मामला खत्म करने के लिए पांच लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा कि 2 साल में उन्हें 120 बार पेशी पर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जज के सामने ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जिसे सुनकर जज भी ठहाका मारकर हंसने लगी थीं।

डेढ़ घंटे का वीडियो

आत्महत्या करने से पहले अतुल ने करीब डेढ़ घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में अपनी हालात को बताया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं, उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा और यह सिलसिला चलता रहेगा।

वीडियो में अतुल आगे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से यह कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और दूसरे अच्छे लोगों को परेशान करेगा। इसलिए वैल्यू की सप्लाई खत्म होनी चाहिए।

पुलिस ने कही ये बात

वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनका अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह चल रहा था। उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट कई लोगों को ईमेल के जरिए से भेजा। 

पुलिस के मुताबिक 9 दिसंबर को सुबह 6 बजे एक फोन आया था। इस फोन में इस घटना की जानकारी दी गई थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद था। इसके बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि अतुल सुभाष ने बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से लटककर फांसी लगा ली थी। 

मामला दर्ज

इसके बाद घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई। जानकारी मिलने के बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां, उसके भाई और उसके चाचा ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा रखे थे। वो इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। वहीं पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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