BADAUN. उत्तर प्रदेश के बदायूं में चूहे को मारने पर एक शख्स के खिलाफ 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। अगर उसका जुर्म साबित होता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। बदायूं पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। ये देश का पहला और अनोखा मामला है जिसमें चूहे की मौत पर चार्जशीट दाखिल हुई है। पिछले साल 22 नवंबर को मनोज साहू ने चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में फेंक दिया था। एक एनिमल लवर ने मनोज साहू की शिकायत की थी।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में FIR
एनिमल लवर विकेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में FIR दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी मनोज पर धारा-11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) और धारा-429 लगाई है। धारा- 429 जानवर की हत्या या अपाहिज करने में लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकता है।
चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबाया था
पूरा मामला बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पनवड़िया का है। यहां मनोज परिवार के साथ रहता है। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। 25 नवंबर 2022 को मनोज ने अपने घर में घुसे एक चूहे को पकड़ा था और उसकी पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबा दिया था।
चूहे का पोस्टमार्टम भी हुआ था
पुलिस ने चूहे का पोस्टमार्टम कराया गया था। इसमें दम घुटने से चूहे की मौत की बात सामने आई थी। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में चाहे जो भी हो, पशु क्रूरता की गई है। इसलिए आरोपी मनोज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब कोर्ट फैसला करेगा।
फेफड़ों में नाली के पानी के अवशेष नहीं मिले
IVIR के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. केपी सिंह ने बताया था कि चूहे की पूंछ में रस्सी बांधकर नाले में डुबोकर मारा गया था। जांच में पाया कि चूहे के फेफड़े खराब थे। फेफड़ों में सूजन थी। लिवर में भी इन्फेक्शन था। फेफड़ों में नाली के पानी के अवशेष नहीं मिले। चूहे की मौत दम घुटने से हुई है। फेफड़े की नलियां फटी हुई थीं, जो मरने से पहले जोर-जोर से सांस लेने के कारण फटी होंगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चूहे के मर्डर की बात गलत है।
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मनोज साहू का क्या कहना है?
आरोपी मनोज साहू का कहना है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और अगर किया भी है तो मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दी जाए जो लोग मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं उन्हें सजा कब मिलेगी और मेरे घर में चूहे ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा। इस समाज में बस एक गरीब को फंसाया जा सकता है। बाजार में चूहे मारने की दवा बनाने और बेचने वालों पर भी केस होना चाहिए।